2005 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यहां आरटीआई अधिनियम के प्रमुख पहलू हैं:
आरटीआई सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री लक्ष्मण कुमार लक्षकार, प्रिंसिपल (आरटीआई एपीआईओ)
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ओखा पोर्ट,
हठिला हनुमान मंदिर के पास
देवभूमि द्वारका, ओखा
पिन-361350
ई-मेल आईडी:- ppl.okha[at]kvs[dot]gov[dot]in
फ़ोन नंबर:-2892-299158